घरेलू गैस सिलेंडरों का प्रयोग करने पर दुकानदारों को जुर्माना







हमीरपुर।
मिठाई एवं चाय की दुकानों, ढाबों और होटलों में रसोई गैस के व्यावसायिक कनेक्शनों के बजाय घरेलू कनेक्शनों वाले सिलेंडरों का प्रयोग करने वाले दुकानदारों एवं व्यावसायियों पर खाद्य आपूर्ति विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है।

जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि औचक निरीक्षण के दौरान विभागीय अधिकारियों ने मिठाई एवं चाय की दुकानों और ढाबों से 9 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। LPG वितरण एवं आपूर्ति विनियमन आदेश-2000 की अवहेलना करने पर सात दुकानदारों एवं ढाबा मालिकों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के तहत कार्रवाई की गई है और इन्हें कुल अठारह हजार रुपए जुर्माना किया गया है।


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