2 आरोपियों को चरस रखने के जुर्म में 8-8 माह का कठोर कारावास








मंडी।
अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश सुंदरनगर ने आरोपी जितेंद्र व हरजिंदर सिंह को चरस रखने के जुर्म में 8-8 माह का कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपए का जुर्माना अदा करने की सजा धारा 20 एनडी एंड पीएस अधिनियम में सुनाई।

उप जिला न्यायवादी सुंदरनगर विनय शर्मा ने बताया कि 6 अगस्त 2012 को सुबह 3:50 बजे ASI वकुमार सहकर्मियों के साथ सरकारी गाड़ी में सिनेमा चौक सुंदरनगर पर नाकाबंदी व गस्त पर मौजूद थे। उसी समय दो व्यक्ति सुंदरनगर बस स्टैंड की तरफ से सिनेमा चौक पैदल चलकर आए। उन दोनों व्यक्ति ने अपने हाथों में एक बैग पकड़ा हुआ था जैसे ही उन्होंने पुलिस की गाड़ी को देखा तो वे दोनों पीछे मुड़कर छुपने की कोशिश करने लगे। उनकी इस हरकत पर पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने उन्हें पकड़ कर उनके नाम व पता पूछा तो उन्होंने अपना नाम जितेंद्र पुत्र तिलक राज मोहल्ला मलकाना अमृतसर रोड नजदीक संगम पैलेस कपूरथला जिला कपूरथला (पंजाब) व हरजिंदर सिंह पुत्र करतार सिंह मकान नंबर 766 इंजन सैड मनजीत नगर वार्ड नंबर 36 लुधियाना तहसील लुधियाना (पंजाब) बताया। इसके बाद उनके बैग की तलाशी ली तो बैग से एक सफेद रंग का पारदर्शी लिफाफा बरामद हुआ जिसमें काले रंग का पदार्थ पाया गया जो कि जांच करने पर चरस पाई गई जिसे इलेक्ट्रॉनिक तराजू से तोलने पर 144 ग्राम पाया गया।

आरोपियों के खिलाफ मुकदमा अभियोग संख्या 134/2012 दिनांक 6 अगस्त 2012 धारा 20nd एंड पीएस अधिनियम थाना सुंदरनगर में दर्ज हुआ। मुकदमा की तफ्तीश ASI शिवकुमार ने की और तफ्तीश पूर्ण होने पर चालान दोनों दोषियों के खिलाफ कोर्ट में पेश किया गया। न्यायालय में 10 गवाहों की गवाही रिकॉर्ड करने के बाद और दोनों पक्षों को सुनने के बाद स्पेशल जज सुंदरनगर की अदालत ने दोषी जितेंद्र और दोषी हरजिंदर सिंह को 8-8 महीने का कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपए का जुर्माना की सजा धारा 20 एनडी एंड पीएस अधिनियम में सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोनों आरोपियों को 2 महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।



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